मद्रास हाई कोर्ट द्वारा टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध से इंकार करने के बाद भारत सरकार ने अपने ऐप स्टोर से ऐप को हटाने के लिए गूगल और एप्पल को नोटिस जारी किया।
टिकटॉक कंपनी को झटका देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 3 अप्रैल को एक आदेश पारित करने के बाद ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। अदालत ने देश भर में टिकटॉक ऐप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को निर्देश दिया था। अंग्रेजी अख़बार इकोनॉमिक्स टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, से अवगत लोगों ने कहा कि इस ऐप को भविष्य में डाउनलोड करना संभव नही होगा। लेकिन जो लोग पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं , वे इसका उपयोग कर पाएंगे।
उच्च न्यायालय ने टिकटॉक ऐप के डाउनलोड पर रोक लगाने के लिए सरकार से कहा है। सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। अब गूगल और एप्पल इसको बैन करेंगे या आदेश की अपील करेंगे ,कंपनियों पर निर्भर है।
हाल ही में एक ऐसी घटना ने दिल्ली निवासियों को झकजोर कर रख दिया था जब एक 19 वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी। लड़के ने अपने दोस्त का वीडियो टिकटॉक ऐप पर अपलोड कर दिया था। दूसरी तरफ टिकटॉक ऐप में अश्लील सामग्री धड़ल्ले से चल रही है।
टिकटॉक कंपनी ने अपना बयान जारी कर बेगुनाह होने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच के समक्ष 16 अप्रैल, 2019 को सुनवाई के परिणाम से अवगत होने के लिए 22 अप्रैल, 2019 को फिर से मामले को सूचीबद्ध किया है।
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