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मद्रास हाई कोर्ट के इंकार के बाद गूगल ने किया टिक टॉक को ब्लॉक

अप्रैल 17, 2019 | by

Google blocks Tik Tok after Madras High Court’s refusal

मद्रास हाई कोर्ट ने वीडियो ऐप टिक टॉक के डाउनलोड और उपयोग पर रोक का दिया था आदेश। गूगल ने भारत में टिकटॉक के उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक कर दिया है।

मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद वीडियो ऐप टिक टॉक पर रोक लगाई गई है। आईटी विभाग के एक अधिकारी के अनुसार ,केंद्र सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए एप्पल और गूगल को पत्र लिखा था। यह ऐप गूगल के प्ले स्टोर पर अब उपलब्ध नहीं है। न्यूज़ एजेंसी रायटर्स के अनुसार गूगल ने एक ब्यान में कहा कि वह वक्तिगत रूप किसी ऐप पर टिप्पणी नही करता है लेकिन स्थानीय कानूनों का पालन करता है। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 3 अप्रैल को कहा था कि टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाए।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 22 अप्रैल की सुनवाई के लिए पोस्ट किया था।

मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटोक के डाउनलोड और उपयोग पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था। हाई कोर्ट ने यह आदेश यह व्यक्त करते हुए दिया था कि ऐप अश्लील सामग्री सहित अनुचित सामग्री को दिखाती है। पीठ ने यह भी चिंता व्यक्त की थी कि नाबालिगों को टिकटॉक के माध्यम से ऑनलाइन अजनबियों से भी अवगत कराया जाता है।

टिकटॉक को भारत में बंद करने के लिए याचिका मदुरै के एक वरिष्ठ वकील और समाजिक कार्यकर्ता मुथु कुमार द्वारा दायर की गई थी। अश्लीलता ,सांस्कृतिक गिरावट , बाल शोषण और बढ़ती हुई आत्महत्याओं का हवाला देते हुए उन्होंने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा निर्देश मांगा था।

टिकटॉक ,जिसे 2019 में लांच किया गया था यह एक सामाजिक वीडियो ऐप है। इसका स्वामित्व चीन के बीजिंग में बाइटडांस कंपनी के पास है। यह दुनिया भर में लोकप्रिय ऐप है। साल 2018 में डाउनलोड करने के मामले में इसका चौथा नंबर रहा है।

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