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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया,शायर इमरान ने दी मुबारकबाद

सितम्बर 1, 2020 | by

Allahabad High Court orders immediate release of Dr. Kafeel Khan, poet Imran congratulates

इलाहबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने डॉक्टर को NSA के तहत गिरफ्तार करने और उसे बढ़ाए जाने को गैरक़ानूनी करार दिया है। डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर लोगों में ख़ुशी की लहर देखने को मिल रही है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को CAA,NRC और NPA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यूपी पुलिस ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को एनएसए के तहत हिरासत में लेने और उसे बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि NSA के तहत डॉक्टर कफील खान को हिरासत में लेना और उसकी अवधि बढ़ाना गैरकानूनी है। डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा किया जाए।

डॉक्टर कफील खान की रिहाई पर शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने एक ट्वीट कर मुबारकबाद दी है। शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा ,”मुबारकबाद। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने डॉ कफ़ील खान को रिहा करने का आदेश दिया है। ” अपने ट्वीट में उन्होंने डॉक्टर खान से अपनी फोटो भी शेयर की है।

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