Geetika Sharma suicide case: गीतिका शर्मा गोपाल कांडा की एयरलाइन्स कंपनी में एयर होस्टेस थी। गीतिका ने साल 2012 में अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक दशक बाद गोपाल कांडा के हित में फैसला सुनाया है।
हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री गोपाल कांडा को गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली कोर्ट ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया है। गीतिका शर्मा ने साल 2012 में आत्महत्या कर ली थी। गीतिका ने मरने से पहले लिखे अपने सूइसाइड नोट में गोपाल कांडा और अरुण चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए थे। अदालत ने गोपाल कांडा के अलावा अरुण चड्ढा को भी बरी कर दिया है।
गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी प्रमुख हैं। वह हरियाणा के सिरसा से विधायक हैं। गोपाल कांडा कांग्रेस की भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार में गृहमंत्री थे। इसके अलावा उनके पास अन्य कई विभाग भी थे। गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में गोपाल कांडा को साल 2012 में गिरफ्तार किया गया था। तब उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वह 18 महीने तक जेल में रहे।
बता दें, गीतिका शर्मा ने 5 अगस्त 2012 को दिल्ली स्थित अपने अशोक विहार वाले घर में सूइसाइड कर लिया था। वह गोपाल कांडा की एयरलाइन्स कंपनी में एयर होस्टेस थी। गीतिका शर्मा ने अपने सूइसाइड नोट में गोपाल कांडा और अरुण चड्ढा को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। उस समय यह मामला तूल पकड़ गया था और गोपाल कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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