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बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरोपी आरिज खान को साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई

बटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरोपी आरिज खान को मौत की सजा

फोटो : आरिज खान

दिल्ली साकेत कोर्ट ने साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरोपी आरिज खान को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई ।

कोर्ट ने इसे दुर्लभ से दुर्लभ केस मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई । इससे पहले वर्ष 2013 में सहजाद अहमद को फांसी की सजा हो चुकी है । इनके दो साथी मौके पर भाग गए थे और एक आरोपी मौके पर पकड़ा गया था । इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के दो कर्मचारी शहीद हो गए थे ।

आरिज खान साल 2008 में अहमदाबाद ,दिल्ली और जयपुर की आदालतों में हुए हादसों के मुख्य साजिशकर्ता थे ।इस धमाके में मरने वालो की संख्या 165 थी और जख्मी लोगो की संख्या 538 थी । उस समय आरिज खान पर 15 लाख का इनाम रखा गया था ।

यूपी के आजमग़ढ में रहने वाले आरिज खान को साल 2018  में गिरफ़्तार कर लिया गया था । कोर्ट के द्वारा कहा  गया है कि उसे 11 लाख का मुवावजा भी देना होगा । जिसमे से 10 लाख मोहनचंद शर्मा के परिवार को देना होगा ।

आपको बता दें , अदालत ने आरिज खान को वर्ष 2008 में हुई बाटला हाउस एनकाउंटर का दोषी करार दिया है ।अदालत ने यह कहा कि आरिज खान ने पुलिस अफसर मोहन शर्मा पर गोली चलाई और उनकी हत्या की ।

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