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एयरसेल-मैक्सिस केस: पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को मिली अग्रिम जमानत

एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली की अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को अग्रिम जमानत दी।

एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली की अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को अग्रिम जमानत दी।

दिल्ली की अदालत ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को अग्रिम जमानत देते हुए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की एयरसेल मैक्सिस मामले की जांच में शामिल होने का भी निर्देश दिया। अग्रिम जमानत मिलने के बाद कार्ती चिदंबरम ने एक ट्वीट करते हुए लिखा ,” हम कुछ और भी जीतेंगे। ”

इससे पहले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दोपहर दो बजे सुनाए जाने वाले आदेश को टालने का अनुरोध भी किया। जिसको कोर्ट ने ठुकरा दिया।


सीबीआई की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के एम नटराजन ने विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी से सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को सुनाए गए आदेश पर विचार करने का अनुरोध भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने सीबीआई और ईडी की याचिका को ख़ारिज करते हुए दोपहर दो बजे फैसला सुनाया। जिसमें पी चिदंबरम और कार्ती को अग्रिम जमानत दे दी।

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