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Arvind Kejriwal Bail News: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत

Arvind Kejriwal Bail News: SC ने केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत

Arvind Kejriwal Bail News: दिल्ली की शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। SC ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव 2024 में चुनावी प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी है।

Arvind Kejriwal Bail News: दिल्ली की शराब नीति मामले तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट से बडी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के विरोध के बावजूद अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

Arvind Kejriwal Bail News: आज शाम तक जेल बाहर आ सकते अरविंद केजरीवाल

बता दें, अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कियागया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 31 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रखा गया। वे 1 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। आज 50 दिन बाद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के अनुसार, अरविंद केजरीवाल की रिहाई का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद लीगल टीम दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में ईडी अदालत को आदेश की कॉपी दिखाकर रिहाई का आदेश लेगी।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सीधा तिहाड़ जेल जाएगा और उनकी (  अरविंद केजरीवाल) रिहाई आज शाम या रात तक हो सकती है।

अदालत ने शर्तों के साथ दी जमानत

शीर्ष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी। अदालत कहा कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रहने के दौरान शराब नीति मामले में अपनी भूमिका पर ब्यान नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नही जाएंगे। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी न हो तो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। रिहाई के दौरान किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे।

आपको बता दें, गुरुवार को ईडी ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा करने से जनता के बीच गलत संदेश जाएगा। ईडी ने ये भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत मांगना उनका बुनियादी हक नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना औऱ दीपंकर दत्ता की बेंच अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का आदेश दिया है।

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