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Video: मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद अपने घर मन्नत पहुंचे आर्यन खान

अक्टूबर 30, 2021 | by

Video: Aryan Khan reached his home Mannat after being released from Arthur Road Jail in Mumbai

मुंबई क्रूज ड्रग केस मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार आर्यन खान को आज रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के बाद आर्यन खान अपने घर मन्नत पहुंच गए हैं।

मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आर्यन खान को आखिरकार मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार के दिन आर्यन खान जेल से बाहर निकले तो आर्यन खान अपने पापा शाहरुख खान संग कार में बैठकर अपने घर मन्नत पहुंचे। न्यूज़ एजेंसी एनआईए द्वारा शेयर किए गए वीडियो में आर्यन खान को शाहरुख खान के साथ मन्नत में जाते हुए देखा जा सकता है।

11 बजे जेल से रिहा हुए आर्यन खान

रिपोर्ट के अनुसार आर्यन खान को जेल से रिसीव करने के लिए शाहरुख खान खुद आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को शनिवार सुबह 11:00 बजे के आसपास जेल के बाहर देखा गया। एक दिन पहले विशेष अदालत ने उन्हें शर्तों के समान जमानत दी थी।

ढोल नगाड़े बजाकर आर्यन का स्वागत

आर्यन खान जेल से निकलते ही वहां पर पहले से इंतजार में खड़ी कार में सवार होकर अपने बांद्रा स्थित बंगले मन्नत की और रवाना हो गए। आर्यन के जेल से बाहर निकलते ही प्रशंसकों के बीच खुशी की लहर देखी गई है। मन्नत बंगले के बाहर भी लोगों की भीड़ जुटी हुई है। फिलहाल आर्यन खान अपने घर मन्नत पहुंच चुके हैं और घर से बाहर शाहरुख खान के प्रशंसकों का झूम लगा हुआ है। शाहरुख खान के परिवार के फैंस ने ढोल नगाड़े बजाकर आर्यन का स्वागत किया।

गौरतलब है कि मुंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें सशर्त जमानत दी थी। शाहरुख खान की दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला शुक्रवार शाम को ड्रग मामले से जुडी सुनवाई कर रही विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष 23 वर्षीय आर्यन  खान की जमानत के लिए पहुंची। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश के मुख्य अंश को उपलब्ध कराया। जिसमें आर्यन खान के मामले में सह आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा पर 14 शर्ते लगाई है। तीनों को एक-एक लाख रूपये के बेल बांड पर और इतनी ही राशि पर जमानत दी गई है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तीनों को एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और स्पेशल अदालत से अनुमति लिए बिना कहीं बाहर नहीं जा बाहर विदेश नहीं जा सकते। उन्हें हर शुक्रवार के दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में 11:00 बजे से लेकर 2:00 बजे के बीच में हाजिरी लगानी होगी।

जस्टिस एंड डब्ल्यू सांबरे ने शुक्रवार के दिन फैसले के मुख्य अंश की कॉपी पर हस्ताक्षर किए। कोर्ट ने कहा कि तीनों अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी सीधे विशेष  अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेंगी।

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