भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रेप केस में सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले रोक लगा दी है। जिसमें हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा था।
रेप केस में फसे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को आज सोमवार के दिन सुप्रीम ने बड़ी राहत दी है। SC ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस यु यु ललित की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए दिल्ली सरकार सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फ़िलहाल अदालत ने इस मामले को सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते तक स्थगित कर दिया है।
FIR पर रोक लगी
इससे पहले 17 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के ट्रायल कोर्ट के फैसला देने वाली अर्जी को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने यह कहते हुए अर्जी को ख़ारिज कर दिया था कि इसका कोई आधार नहीं बनता है। साथ में दिल्ली पुलिस को कहा था कि वह एफआईआर दर्ज कर तीन महीने के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपे।
पूरा मामला
आपको बता दें , साल 2018 में दिल्ली की एक महिला ने निचली अदालत में शाहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। महिला ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। 7 जुलाई 2018 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने महिला की शिकायत के आधार पर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके बाद हुसैन ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन वहां भी हुसैन की अर्जी ख़ारिज कर दी गई थी। इसके बाद वह दिल्ली हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से भी उन्हे राहत नहीं मिल पाई थी।
फ़िलहाल रेप केस में शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह तक राहत मिल गई है। महिला द्वारा लगाए गए रेप के आरोप की अगली सुनवाई सितंबर महीने में होगी।