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सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में एलके आडवाणी एमएम जोशी सहित सभी आरोपियों को बरी किया

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी नेत्री उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी नेत्री उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।

28 साल पुराने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर आखिरकार फैसला आ गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बाबरी मामले में फैसला सुनते हुए एलके आडवाणी ,एमएम जोशी ,उमा भारती ,नृत्यगोपाल दास और कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी विध्वंस सुनियोजित नहीं था। अराजक तत्वों ने बाबरी मस्जिद को गिराया और इन नेताओं ने लोगों को रोकने की कोशिश की थी।

सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाते हुए कहा , आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अदालत ने ये भी कहा कि जमा किए गए वीडियो और ऑडियो सबूतों की प्रमाणिकता की जांच नहीं की जा सकती। भाषण का ऑडियो साफ़ नहीं है।

बता दें, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी ,मुरली मनोहर जोशी ,उमा भारती और कल्याण सिंह सहित 49 लोगों के नाम थे ,जिनमें से 17 लोगों की उम्र होने या बिमारी के कारण मौत हो चुकी है। बाकि 32 लोगों को सीबीआई अदालत ने केस की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा था। 28 साल से लटके हुए इस मामले का फैसला सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने सुनाया।

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