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नित्यानंद ने बनाया अलग हिंदू देश जहां होगा अलग झंडा और भाषा

controversial religious guru Nithyananda founded Hindu country with separate flag and languages

एचडीएच नित्यानंद परमशिवम कथित हिंदू धर्म गुरु ने इक्वाडोर द्वीप पर एक अलग हिंदू राष्ट्र की स्थापना की है। इस देश का पासपोर्ट और कानून बाकी देशों से अलग हैं।

एचडीएच नित्यानंद परमशिवम कथित हिंदू धर्म गुरु ने इक्वाडोर द्वीप पर एक अलग हिंदू राष्ट्र की स्थापना की है। इस देश का पासपोर्ट और कानून बाकी देशों से अलग हैं। यहां की भाषा अंग्रेजी,तमिल और संस्कृत है।World Aids Day के अवसर पर जानिए HIV के लक्षण और कारण

कैलाशाडॉट ओआरजी (kailaasa.org) वेबसाइट के अनुसार इस देश की स्थापना अमेरिका के इक्वाडोर में हुई है। यह तथाकथित देश दुनिया के सभी हिंदुओं के लिए होगा ,जहां वे अध्यात्म कर सकेंगे।

यहां की कला और संस्कृति भी अलग होगी। कैलासा एक ध्वज, अपने स्वयं के पासपोर्ट और जाहिर तौर पर एक कैबिनेट के साथ पूरा है। कैलासा का दावा है कि यह सार्वभौमिक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन और मंदिर आधारित जीवन शैली के पुनरुद्धार के लिए है। इस देश की मुख्य भाषाएं अंग्रेजी,तमिल और संस्कृत रहेंगी।

कैलासा के राष्ट्रीय झंडे का नाम ऋषभ ध्वज है। इस झंडे में नित्यानंद के साथ-साथ भगवान शिव के वाहन नंदी भी हैं। कैलासा में कई सरकारी विभागों को भी रखा गया है जिसमें शिक्षा, कोष, वाणिज्य, इत्यादि शामिल हैं। लेकिन जो बात सामने आती है, वह है ‘प्रबुद्ध सभ्यता का विभाग ’ जो सनातन हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने पर काम करेगा।यह ‘देश’ भी अंततः ‘धर्मिक अर्थव्यवस्था’, और एक हिंदू निवेश और रिज़र्व बैंक का दावा करता है, जहाँ क्रिप्टोकरेंसी स्वीकार की जाएगी।

‘कैलासा डॉट ओआरजी’ वेबसाइट के अनुसार यहां कोई भी कैलासा का नागरिक होने के लिए आवेदन कर सकता है। नागरिकों को कैलासा पासपोर्ट दिया जाएगा, “परमशिव की कृपा से, इस पासपोर्ट के धारक को कैलासा सहित सभी ग्यारह आयामों और चोदह लोकों में मुफ्त प्रवेश की अनुमति है।” ऐश्वर्या राय बच्चन की फोटो को मिली फ्रेंच वर्कबुक के कवर पेज पर जगह

आपको बता दें इस देश एक संस्थापक स्वयंभू धर्मगुरु नित्यानंद पर आध्यात्मिकता की आड़ में अपने पूर्व शिष्य का रेप करने का आरोप है। उनके खिलाफ साल 2010 में एक मामला दर्ज किया गया था। जिसके लिए मुकदमा 2018 में शुरू हुआ था। नित्यानंद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ,377 ,420 114,201 और 120 बी के तहत केस दर्ज हैं।

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