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13 वर्षीय नाबालिग को वेश्यावृति के धंधे में धकेलने के लिए बीजेपी नेता सहित कोर्ट ने सुनाई 8 लोगों को उमकैद की सजा

सोमवार के दिन चेन्नई की पॉक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और उसे वेश्यावृति के धंधे में धकेलने के आरोप में सहित 8 लोगों को उमकैद और 13 को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।

सोमवार के दिन चेन्नई की पॉक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और उसे वेश्यावृति के धंधे में धकेलने के आरोप में सहित 8 लोगों को उमकैद और 13 को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।

चेन्नई की एक पॉक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और उसे वेश्यावृति के धंधे में धकेलने के आरोप में 8 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनके अलावा , इस मामले में संलिप्त एक बीजेपी नेता , एक पुलिस इंस्पेक्टर , एक पत्रकार सहित 13 लोगों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।

स्पेशल कोर्ट

पॉक्सो अदालत ने 15 सितंबर को सभी 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था। सजा की घोषणा सोमवार के दिन की गई है। बच्चों के साथ बढ़ रहे यौन शोषण के मामलों को निपटाने के लिए यह अदालत गठित की गई थी।

मुआवजा देने का निर्देश

दोषियों को सजा सुनाने के अलावा स्पेशल बेंच की मुख्य जस्टिस एम राजलक्ष्मी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए पांच लाख रूपये का मुआवजा दिया जाए। जस्टिस एम राजलक्ष्मी ने कहा कि 21 अभियुक्तों पर लगाए जुर्माने के दो लाख रूपये भी पीड़िता को दिए जाएं।

ये लोग हैं आरोपी

जिन लोगों को सजा दी गई है , उनमें पीड़िता के सौतेले पिता ,सौतेली मां  भी शामिल है। इस केस में संबद्ध रहे इन्नोर पुलिस स्टेशन के निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर सी. पुगालेंदी , बीजेपी नेता राजेंद्रम और एक प्राइवेट चैनल का पत्रकार विनोबाजी शामिल है। इन सभी को इस प्रकरण में 20 साल की सजा सुनाई गई है।

यह मामला पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर वर्षमेनपेट के महिला थाने में 26 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था। साल 2020 में 550 से अधिक पन्नों का आरोपपत्र दाखिल कराया गया था। पुलिस के अनुसार इन 26 आरोपियों में से चार फरार चल रहे हैं जबकि एक की मौत हो गई है। यह मामला उस समय सुर्ख़ियों में आया था ,जब एक 13 साल की लड़की के साथ 100 से अधिक लोगों ने रेप किया था और बाद में उसे गंदे धंधे में धकेल दिया गया था।

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