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निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

जनवरी 7, 2020 | by pillar

Court sentenced the four convicts of Nirbhaya gangrape to death

Nirbhaya के चारों दोषियों को 22 जनवरी को दी जाएगी फांसी

दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में Nirbhaya रेप केस की सुनवाई हुई। निर्भया की मां द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई चली। चारों दोषियों को 22 जनवरी को दी जाएगी फांसी।

Nirbhaya गैंगरेप केस की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज मंगलवार के दिन सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस केस के चारों आरोपियों का डेथ वारंट जारी कर दिया है। चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने वाले अतिरिक्त न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने फांसी देने की घोषणा की है। इस मामले में मुकेश ,विनय शर्मा ,अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को फांसी दी जानी है।

इससे पहले निर्भया की मां द्वारा दायर की गई याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चली। निर्भया की मां की मांग थी कि दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो। इस केस में कोर्ट ने कहा आप अपना वकालतनामा जमा करें। दोषी मुकेश के वकील ने कहा कि मैं आधे घंटे में जमा कर दूंगा।

कोर्ट ने वकील एमएल शर्मा से पूछा कि क्या आप दोषी मुकेश से मिले हैं? जिसका जवाब देते हुए वकील ने कहा ,नहीं मुझे उसके बारे में उसके परिवार ने बताया है।

इसी केस में सरकारी वकील ने बताया कि किसी भी दोषी की कोई याचिका पेंडिंग नहीं है। डेथ वारंट जारी किया जाए। Nirbhaya की मां के वकील जितेंद्र झा ने कोर्ट में कहा कि कोई भी दोषी क्यूरेटिव पिटीशन तभी दाखिल कर सकता है ,जब उनकी पुनर्विचार याचिका सर्कुलर के जरिए ख़ारिज की गई हो।

सरकारी वकील ने कोर्ट में जेल प्रशासन की रिपोर्ट सौंपी। वकील जितेंद्र झा ने कोर्ट में जेल की नियमावली पढ़कर सुनाई। कोर्ट ने दोषियों को 14 दिन का समय देते हुए 22 जनवरी को फांसी देने का फैसला सुनाया।

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