Delhi High Court ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले तीन आरोपियों को दी सजा

Delhi High Court ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले बाप बेटों सहित तीन आरोपियों को अनोखी सजा सुनाई है। उच्च न्यायालय ने तीनों को 50-50 नीम के पौधे लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पौधे लगाने की तस्वीरों को सब्मिट करने का आदेश दिया है।

पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट में एक युवक और युवती की मौत के बाद कोर्ट ने आरोपी छात्र को एक्सीडेंट पर 300 शब्द का निबंध लिखने की सजा दी थी। यह मामला काफी चर्चा में रहा। अब दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court)  ने महिला से छेड़छाड़ के तीन आरोपियों को अनोखी सजा सुनाई है। दरअसल, एक व्यक्ति और उसके दो बेटों के खिलाफ रिश्तेदार महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला अदालत तक पहुंच गया था। यह मामला दोनों पक्षों में आपसी सहमति के बाद सुलझ गया था। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर खारिज होने के बाद जज ने अनोखी सजा दी।

 दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरता की अदालत ने सुनाई सजा

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनूप कुमार मेंदीरता की अदालत ने आरोपियों को समझौते के बाद नीम के पड़े लगाने का आदेश दिया। अदालत ने यह फैसला तब सुनाया जब कोर्ट को सूचित किया गया कि यह मामला अदालत के बाहर ही सुलझ गया है। आरोपियों पर महिला से छेड़छाड़, चोट पहुंचाना और गलत तरीके से रोकना जैसे आरोप थे। शिकायतकर्ता और आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। यह मामला 2015 है।

 दिल्ली हाई कोर्ट ने जुर्माने की जगह पौधे लगाने का आदेश

जस्टिस मेंदीरता की अदालत ने पारिवारिक विवाद को शांतिपूर्वक सुझाने पर जोर देते हुए कहा, साक्ष्यों ,  तथ्यों और परिस्थियों को देखते हुए आरोपियों पर जुर्माना लगाने की बजाय,उन्हें ये निर्देश दिया जाता है कि वे 50-50 नीम के पौधे लगाएं। पौधरोपण छावला पुलिस थाने के एसएचओ और बागवानी अधिकारीयों की देखरेख में किया जाना चाहिए। पौधों की तस्वीरें पुलिस रिपोर्ट के साथ  आठ हफ्ते के अंदर अदालत में पेश की जानी चाहिए। पौधों का रखरखाव अधिकारीयों की निगरानी में किया जाना चाहिए।

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