दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हॉलीवुड निर्माता जॉन हार्ट जूनियर की याचिका पर फिल्म द वाइट टाइगर के रिलीज पर रोक लगाने से इंकार किया। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द व्हाइट टाइगर
गुरुवार देर शाम आयोजित एक तत्काल सुनवाई में न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने हॉलीवुड निर्माता के आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फिल्म की रिलीज से 24 घंटे पहले से कम समय तक अदालत में संपर्क करने का एक भी कारण नहीं दिखाया गया है। अदालत ने 2 घंटे तक इस मामले की सुनवाई की। फिल्म के निर्माता मुकुल देवड़ा और नेटफ्लिक्स को सम्मन जारी किया।
इस केस को 22 मार्च को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका को पूरा करने के लिए मामले को सूचीबद्ध किया था। द व्हाइट टाइगर अरविंद एडिगा द्वारा उसी नाम की पुस्तक पर आधारित है, जिसे मार्च 2008 में जारी किया गया था।
फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव और आदर्श गौरव मुख्य भूमिकाओं में है। अदालत ने कहा रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर इस अदालत के लिए खोज करना संभव नहीं है कि फिल्म को बनाने और रिलीज करने से प्रतिभागियों ने कॉपीराइट के उल्लंघन में लिप्त है या नहीं।
द वाइट टाइगर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई
हाईकोर्ट ने कहा कि देवरा और नेटफ्लिक्स फिल्म रिलीज करने की अनुमति दी गई है और फिल्म का विस्तृत ब्यौरा रखने के निर्देश दिए हैं। ताकि अगर बाद में हार्ट जूनियर कॉपीराइट का उल्लंघन साबित करने में सफल होते हैं तो अदालत मौद्रिक क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर सकती है।
इस मामले में यह भी कहा गया है कि तथ्यों पर सुचारु रूप से विचार करने पर विशेषकर जैसा की वादी ने फिल्म के रिलीज होने से 24 घंटे पहले अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए चुना है। वह अपने विज्ञापन पर अंतरिम निषेधाज्ञा का मामला नहीं बना पाए हैं।
हॉट जूनियर के प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कपिल सांखला ने कहा कि मार्च 2009 में उनके और एडिगा के बीच एक साहित्यिक नीलामी समझौता हुआ था और उन्होंने इसे ऑस्कर योग्य फिल्म बनाने के लिए कहा था