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डॉ कफील खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉ कफील खान के खिलाफ रासुका के तहत हिरासत को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जिसको सीजेआई बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने ख़ारिज कर दिया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉ कफील खान के खिलाफ रासुका के तहत हिरासत को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जिसको सीजेआई बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने ख़ारिज कर दिया है।

“सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका जो मेरे रासुका के तहत मेरे हिरासत को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।उसकी ख़ारिज कर दिया।मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था।मुझे न्याय मिला।आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया/धन्यवाद/थैंक्यू।अल्हमदुलिल्लाह।जय हिंद जय भारत।” सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद डॉ कफील खान ने ट्वीट किया।  उन्होंने ट्वीटर पर अपनी फोटो भी साझा की है,जिसमें वह उँगलियों से विक्ट्री साइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं।

इससे पहले डॉ कफील खान ने अदालत में सुनवाई से पहले एक ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने चिंता जताते हुए लिखा था,” चार साल बाद खुशियां आई थी।अम्मीजान,पूरा परिवार कितना खुश था।पर या इसे इतिफाक कहें या षड्यंत्र,लगातार,या संयोग कहें।जिस दिन मेरे छोटे भाई का निकाह है,उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार मुझे जेल भेजने की कोशिश में लगी हुई है।आप सबसे गुजारिश है,दुआ और प्रार्थना करें।” अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने भाई की शादी का कार्ड और कोर्ट केस की कॉपी साझा की थी।

बता दें,उडॉ कफील खान के मामले में त्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की बेंच ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ‘हम उच्च न्यायालय के आदेश के साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।’

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