दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्पेशल कोर्ट से मिली बेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निचली अदालत ने गुरुवार देर शाम केजरीवाल को जमानत दी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देते हुए कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।
ED ने केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में स्पेशल कोर्ट से मिली जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। ऐसे में अगर दिल्ली हाई कोर्ट जमानत पर स्टे लगाती है तो अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा।
जमानत को लेकर ईडी की हाय दुहाई
ईडी द्वारा दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ सुनवाई कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा,” हम तुरंत सुनवाई चाहते हैं। रिहाई का आदेश कल रात 8 बजे सुनाया गया। आदेश को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हमें जमानत को चुनौती देने के लिए मौका नहीं दिया गया है। निचली अदालत ने हमारी दलीलें नहीं सुनी और बात जल्दी खत्म करने को कहा गया। ”
केजरीवाल के वकील ने जताई आपत्ति
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की दलील पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
एएसजी राजू ने अपनी दलील जारी रखते हुए कहा,”निचली अदालत से हमे लिखित जानकारी देने की इजाजत नहीं मिली। बेल आर्डर पर स्टे की प्रार्थना पर विचार नहीं किया गया। मेरी मांग है कि निचली अदालत के आदेश को तुरंत रोक दिया जाए। हमे मामले पर बहस करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। ”
केजरीवाल के वकील सिंघवी ने एएसजी राजू की दलील पर आपत्ति जताते हुए कहा,” श्री राजू लगातार बोलते नहीं रह सकते। वकील एक दूसरे पर बोलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दस फैसले हैं कि जमानत रद्द करना जमानत देने से बिलकुल अलग है। ”
बता दें, दिल्ली की शराब नीति मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था। स्पेशल जज नियाय बिंदु ने गुरुवार के दिन अरविंद केजरीवाल जमानत दी थी। बेल आर्डर पास होने के बाद ईडी ने शुक्रवार को जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। उच्च अदालत मामले की सुनवाई कर रही है।
इससे पहले गुरुवार के दिन स्पेशल कोर्ट की जज नियाय बिंदु ने ईडी की गुहार को ठुकराते हुए बेल आर्डर पर रोक लगाने से इंकार क्र दिया था। जस्टिस नियाये बिंदु ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि बेल बॉन्ड शुक्रवार को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जा सकता है।
साभार: बार एंड बेंच , लाइव लॉ
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