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चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए रोड शो, वाहन रैलियों पर प्रतिबंध की सीमा बढ़ाई

देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने चुनावी रैली, रोड शो , वाहन रैलियों और जुलूसों पर पाबंदी जारी रखी है। चुनाव आयोग ने बंद भवनों में सार्वजनिक जनसभाओं और खुले स्थान पर होने वाली बैठकों के लिए छूट दी है।

देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने चुनावी रैली, रोड शो , वाहन रैलियों और जुलूसों पर पाबंदी जारी रखी है। चुनाव आयोग ने बंद भवनों में सार्वजनिक जनसभाओं और खुले स्थान पर होने वाली बैठकों के लिए छूट दी है।

निर्वाचन आयोग ने देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी रोड शो ,वाहन रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 20 ही रहेगी। रात 8:00 बजे से लेकर सुबह 8:00 बजे के बीच चुनाव प्रचार पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी।

यह जानकारी निर्वाचन आयोग ने रविवार के दिन दी है। दरअसल चुनाव आयोग कोरोना महामारी के बीच फरवरी और मार्च में उत्तर प्रदेश ,पंजाब ,उत्तराखंड ,गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव करवाने जा रहा है। कोविड-19 को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने दिशानिर्देश तय किए हैं। जिस से किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

निर्वाचन आयोग ने कहा,” आउटडोर, इंडोर सभाओं के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि  सभा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या इंडो हाल की क्षमता के अधिकतम 50 फ़ीसदी और खुले मैदान में 30 फ़ीसदी तक सीमित होगी। सामाजिक दूरी के मानदंडों की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित संख्या को और भी कम किया जा सकता है। यदि एसडीएम ने इंडोर हाल या  खुले मैदान में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के लिए अधिकतम सीमा या क्षमता का प्रतिशत निर्धारित किया है तो ऐसे में एस डी एम ए के दिशा निर्देश प्रभावित होंगे।

आयोग ने कहा,” ओपन ग्राउंड रैलियां केवल जिला अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से नामित ग्राउंड में आयोजित की जा सकती हैं और एसडीएमए की सभी शर्तों का अनुपालन के अधीन है। इन मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा ई सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समान रूप से दिया जाएगा। मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन की तरफ से काफी पहले से तय की जाएगी और सभी पक्षों को इस बारे में सूचना दी जाएगी।

इलेक्शन कमीशन ने कहा,” हर समय समाजिक दूरी के मानदंडों, मास्क पहनने अन्य निवारक उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों की तरफ से पर्याप्त जनशक्ति को व्यवस्थित किया जाना चाहिए।”

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