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तहलका मैगजीन के संस्थापक तरुण तेजपाल को रेप मामले में गोवा कोर्ट ने किया बरी

मई 21, 2021 | by

Goa court acquits Tehelka magazine founder Tarun Tejpal in rape case

तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल को गोवा की एक अदालत ने रेप के आरोप में बरी कर दिया है। जमानत पर बाहर तरुण तेजपाल पर साल 2013 में गोवा के फाइव स्टार होटल में एक सम्मेलन के दौरान एक जूनियर ने रेप का आरोप लगाया था।

फेमस पत्रिका तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल को गोवा की कोर्ट ने रेप के आरोप में बरी कर दिया है। तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल को गोवा की कोर्ट ने रेप के आरोप में बरी कर दिया है। जमानत पर बाहर चल रहे तरुण तेजपाल पर साल 2013 में गोवा के फाइव स्टार रिजॉर्ट में एक सम्मेलन के दौरान एक जूनियर सहयोगी ने रेप करने का आरोप लगाया था।

साल 2017 में अदालत ने पूर्व पत्रकार पर रेप, यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से रोक लगाने के आरोप तय किए थे। तेजपाल ने इन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि 6 महीने के अंदर इस केस का निपटारा किया जाए।

गत वर्ष अक्टूबर में सर्वोच्च न्यायालय नेट्रायल पूरा करने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया था। हालांकि मामला मई तक खिंच गया। इससे पहले ट्रायल पूरा करने की समय सीमा इस साल की 31 दिसंबर थी। गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ ट्रायल पूरा करने के लिए और मोहलत मांगी थी।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गोवा पुलिस की तरफ से कहा था कि पीड़िता फेफड़ों की समस्या से पीड़ित है और फ़िलहाल यात्रा नहीं कर सकती है। इसलिए जांच के लिए समय को बढ़ाया जाना चाहिए।

इससे पहले साल 2019 अगस्त को तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा झटका लगा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए यौन उत्पीड़न के इस मामले में मुकदमे की सुनवाई करने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत में मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटा ली थी।

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