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COVID 19 वैक्सीन से होने वाली मौतों के लिए सरकार नहीं है जिम्मेदार: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

COVID 19 deaths: मौतों के लिए सरकार नहीं है जिम्मेदार

COVID 19 deaths: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोविड 19 वैक्सीन से संबंधित किसी भी मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब दो बेटियों की कथितरौर पर कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने के बाद मौत होने पर उनके परिवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

COVID 19 deaths: वैक्सीन से होने वाली मौतों के लिए सरकार नहीं है जिम्मेदार

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक याचिका का जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति यह मानता है कि कोई मौत कोविड-19 वैक्सीन के कारण हुई है तो वह हर्जाने के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ऐसे दावों पर मामला-दर-मामला निर्णय लेना होगा।

कोविशील्ड के खिलाफ अदालत पहुंचे दो पीड़ित परिवार

सरकार उन दो महिलाओं के परिवार वालों द्वारा दायर याचिका का जवाब दे रही थी जिनकी मौत कोविड19 का टीका लेने के बाद हुई थी। याचिका में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद हुई मौतों की स्वतंत्र जांच और टीकाकरण के दुष्प्रभावों का शीघ्र पता लगाने और समय पर उपचार के लिए एक प्रोटोकॉल के लिए एक एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड की मांग की गई थी। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, ये याचिका वरिष्ठ वकील कोलिन गोंसाल्विस ने दायर की थी।

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, दो याचिकाकर्ताओं की दो बेटियों का कथिततौर पर कोविड की वैक्सीन लेने के बाद निधन हो गया था। दोनों मृतक लड़कियों की उम्र 18 और 20 वर्ष थी।

Covishield की खुराक के बाद हुई मौत

दोनों में से एक याचिकाकर्ता की बेटी को मई 2021 में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया की Covishield वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। जून 2021 में उसकी मौत हो गई थी। दूसरे याचिककर्ता की बेटी को जून 2021 मीन कोविशील्ड की पहली खुराक दी गई थी। खुराक लेने के अगले महीने ( जुलाई में ) उसकी मृत्यु हो गई थी।

Covishield एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई कोरोना वैक्सीन का नाम है। भारत में कोविशील्ड क निर्माण सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया द्वारा किया जाता है। इस फर्म के सीईओ अदार पूनावाला हैं।

बता दें, भारत में वैक्सीन के दुष्प्रभावों के खिलाफ उन दो परिवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिनकी बेटियों का वैक्सीन की खुराक लेने के बाद निधन हुआ है। इससे पहले यूके की अदालत में वैक्सीन के दुष्प्रभावों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी और मुवाजे की मांग की गई थी।

कोवीड 19 की वैक्सीन बनाने वाली एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफ़ोर्ड फर्म ने यूनाइटेड किंगडम की अदालत में दस्तावेज दाखिल कर माना था कि COVID 19 वैक्सीन AstraZeneca से हो रहे हैं हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक ।

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