सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों को सरकार देगी ईनाम,जानें कितनी राशि मिलेगी

आमतौर पर पहले देखा जाता था कि सड़क दुर्घटना को देखकर नागरिक पुलिस के लफड़े में पढ़ने के डर से कन्नी काट लेते थे। लेकिन अब सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत जिला प्रशासन सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले को साल में 5000 रूपये का नगद इनाम अधिकतम 5 बार देगी। हर साल आयोजित होने वाले सरकारी समारोहों में भी उनका सम्मान किया जाएगा। जिसके तहत 100000 रूपये की नगद राशि दी जाएगी। यह योजना मार्च 2026 तक चलेगी। जिसका मकसद सड़क दुर्घटना  में घायल हुए गंभीर लोगों की अनदेखी करने के बजाय आम नागरिक उनको नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार के दिन सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों को गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर में अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने वालों नागरिकों के लिए इनाम योजना संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मंत्रालय ने पिछले साल सड़क सुरक्षा पर काम करने वाले एनजीओ, ट्रस्ट ,संस्थानों को सालाना 500000 रूपये इनाम देने और आर्थिक सहायता मुहैया कराने की योजना शुरू की हैं।

इस योजना के तहत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को एक बार मदद करने पर 5000 रूपये की राशि देने का फैसला लिया गया है। यह योजना 15 अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2026 तक चलेगी। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकारें इस नगदी योजना के लिए अलग बैंक खाता खोलेंगे। केंद्र सरकार शुरू में उन्हें 500000 रूपये मुहैया कराएगी।

नया पोर्टल शुरू होगा

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय नया पोर्टल शुरू करेगा। जिला प्रशासन हर महीने घायलों की मदद करने वाले नागरिकों का नाम पता मोबाइल नंबर घटना की जानकारी आदि का विवरण इस पोर्टल पर अपलोड करेगा। इसके अलावा यह जानकारी स्थानीय पुलिस, अस्पताल के बारे में भी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।  जिला प्रशासन समिति चुने हुए नागरिक को प्रत्येक हादसे में मदद करने पर 5000 रूपये की नकद राशि देगी।  इसके तहत गंभीर रूप से एक्सीडेंट में घायलों की सर्जरी, अस्पताल में 3 दिन तक भर्ती रहना और स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी को शामिल किया गया है। परिवहन मंत्रालय अच्छे नागरिकों को वार्षिक राष्ट्रीय स्तर का सम्मान देगी। जिसमें उनको 100000  रूपये तक का नगद इनाम दिया जाएगा।

सरकार की इस नई स्कीम के तहत घायलों की मदद करने वाले को किसी कानूनी पचड़े में पड़ने से भी बचाया गया है। मंत्रालय ने अच्छे नागरिकों को कानूनी सुरक्षा कवच पहले ही दे दिया है। इसमें पुलिस, अस्पताल, प्रशासन अच्छे नागरिक से पहचान, नाम ,पता, मोबाइल नंबर बताने के लिए दबाव नहीं बना सकेगी। पुलिस उन्हें थाने में बुलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। ना ही उनको सिविल या अपराधिक मामले में गवाह बना सकेगी।  अच्छे नागरिक अपनी इच्छा से अपनी पहचान बता सकते हैं या अदालत में गवाह के तौर पर पेश होने की इच्छा जता सकते हैं। यह सब उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा।

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