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Gujarat Riots 2002: कोर्ट ने गैंगरेप और कई हत्याओं के मामले में सभी 26 आरोपियों को किया बरी

अप्रैल 2, 2023 | by

Gujarat Riots 2002: Court acquits all 26 accused in gangrape and multiple murders

गुजरात की सत्र अदालत ने 2002 में हुए दंगों ( Gujarat riots 2002 ) के सभी 26 आरोपियों को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया है। कुल 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था। जिनमें से 13 की मौत हो चुकी है।

2002 में गुजरात के कलोल में अलग-अलग घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के 13 से अधिक लोगों की हत्या और गैंगरेप के आरोपी सभी 26 लोगों को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया गया है। कुल 39 अभियुक्तों में से 13 की मामले के लंबित रहते हुए मौत हो गई थी,उनके खिलाफ केस बंद कर दिया गया है।

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गुजरात के पंचमहल जिला के सत्र न्यायाधीश लीलाभाई चुडासमा की कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। जिसमें कलोल में हुई हत्याओं और गैंगरेप के सभी 26 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान 13 आरोपियों की मौत हो गई थी। उनके खिलाफ केस समाप्त कर दिया गया है।

क्या है मामला ?

सभी 39 व्यक्ति कथित तौर पर उस उग्र भीड़ का हिस्सा थे जिसने 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती ट्रेन में आगजनी घटना के बाद राज्य में बंद के एलान के बाद 1 मार्च को सांप्रदायिक दंगों में हिस्सा लिया था। सभी आरोपियों के खिलाफ 2 मार्च 2002 को कलोल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले का फैसला 23 साल बाद सुनाया गया है।

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