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गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में दोषी करार दिया

जनवरी 11, 2019 | by

Gurmeet Ram Rahim convicted by CBI court in journalist Ramchandra Chhatrapati murder case

डेरा प्रमुख राम रहीम पत्रकार हत्या केस में दोषी

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने की मौत की सजा की मांग

आज शुक्रवार को पंचकूला की सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित तीन अन्य को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या करने का दोषी करार दिया है। 2002 में की गई थी हत्या।

सीबीआई के वकील एसपीएस वर्मा ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया कि विशेष न्यायधीश जगदीप सिंह ने रामचंद्र छत्रपति हत्या कांड में चारों आरोपियों का दोषी करार दिया है। सजा का एलान 17 जनवरी को किया जाएगा।

All four including Gurmeet Ram Rahim convicted in Journalist Ram Chander Chhatarpati murder case, by CBI Spl Court in Panchkula. Sentence to be pronounced on January 17. pic.twitter.com/vMlOHeyIHh— ANI (@ANI) January 11, 2019

बाकि तीन आरोपियों के नाम कृष्ण लाल ,कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रोहतक की सुनारियां जेल से 51 वर्षीय गुरमीत सिंह पंचकूला की सीबीआई अदालत के सामने पेश हुए। गुरमीत राम रहीम पहले ही दो साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं।

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को 23 अक्टूबर 2002 को उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ एक गुमनाम पत्र को अपने अख़बार पूरा सच में छापा था। जिसके बाद छत्रपति को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी और डेरा के खिलाफ कुछ भी छपने के लिए मना किया जाता रहा। छापे गए पत्र में लिखा था की कैसे सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में लड़कियों का उत्पीड़न किया जाता है।

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने अदालत से दरख्वास्त की थी की थी कि उनके पिता के हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। फीलहाल अदालत ने 17 जनवरी तक फैसले को सुरक्षित रखा है आज सिर्फ चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। आज लगभग 17 साल बाद लंबी क़ानूनी लड़ाई लड़ने वाला छत्रपति परिवार अदालत के फैसले से खुश है.

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