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हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम सिंह पैरोल पर जेल से बाहर आए, वीडियो

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Gurmeet Ram Rahim Singh parole: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा विधानसभा के लिए होने वाले मतदान से पहले 20 दिन की पैरोल पर बाहर आ गए हैं। गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारियां जेल बाहर आ गए हैं।

जेल से बाहर आए Gurmeet Ram Rahim

गुरमीत राम रहीम सिंह को 20 दिन की पैरोल मिल गई है। डेरा प्रमुख आज बुधवार के दिन सुबह सुबह जेल से बाहर आ गए हैं। गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर निकलने का वीडियो पीटीआई ने शेयर किया है।

Gurmeet Ram Rahim को चुनावों के दौरान ही मिलती है छुट्टी

हरियाणा विधान सभा चुनाव 2024 के 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान से तीन दिन पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुमरीत राम रहीम सिंह को बीस दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। उन्हें रोहतक की सुनारियां जेल से आज बुधवार सुबह पैरोल पर रिहा किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर निकलने का वीडियो शेयर किया है।

यह पहली बार नहीं है जब गुरमीत राम रहीम सिंह को चुनाव के दौरान पैरोल, फरलो या छुट्टी मिली हो। इससे पहले उन्हें हरियाणा में पंचायत चुनाव से लेकर लोक सभा चुनाव के दौरान जेल से 10 बार रिहा किया जा चूका है। यह 11वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम को हरियाणा में चुनाव से पहले जेल से रिहा किया गया।

किस चुनाव के दौरान और कब जेल से बाहर आए Gurmeet Ram Rahim

  1. 24 अक्टूबर 2020: 1 दिन की आपातकालीन पैरोल।
  2. 21 मई 2021 : एक दिन की आपातकालीन पैरोल।
  3. 7 फरवरी 2022 : पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान, 21 दिन जेल से बाहर।
  4. 17 जून 2022 : हरियाणा म्युनिसिपल बॉडी पोल, 30 दिन की छुट्टी।
  5. 15 अक्टूबर 2022 : हरियाणा आदमपुर में उपचुनाव के दौरान गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की छुट्टी मिली।
  6. 21 जनवरी 2023 : हरियाणा पंचायत चुनाव के दौरान, 40 दिन जेल से बाहर।
  7. 20 जुलाई 2023 : हरियाणा में पंचायत चुनाव के दौरान 30 दिन जेल से बाहर।
  8. 21 नवंबर 2023 : राजस्थान विधान सभा चुनाव के दौरान 21 दिन जेल से बाहर।
  9. 20 जनवरी 2024 : लोकसभा चुनाव के दौरान, 50 दिन जेल से बाहर।
  10. 13 अगस्त 2024 : हरियाणा विधान सभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 21 दिन की पैरोल।
  11. आज 2 अक्तूबर 2024 : 20 दिन की पैरोल ( हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले )

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को आज सुबह हरियाणा के रोहतक की सुनारियां जेल से 20 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है।

20 साल की सजा काट रहे हैं Gurmeet Ram Rahim

गुरमीत राम रहीम सिंह को 2017 में दो साध्वियों के रेप के दोष में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। 2017 में चंडीगढ़ में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को 20 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी। उन्हें रोहतक की सुनारियां जेल में बंद किया गया। अब तक  अपनी लगभग सात साल की कैद के दौरान गुरमीत राम रहीम 11 बार जेल से बाहर आ चुके हैं।

हालांकि, चुनावों के दौरान डेरा प्रमुख को जेल से पैरोल/छुट्टी या फरलो पर रिहा किया जाना सवालों के घेरे में रहता आ रहा है। डेरा प्रमुख को हरियाणा, पंजाब,हिमाचल और राजस्थान में चुनावों के दौरान पैरोल पर रिहा किया जाना, कई सवाल खड़े करता है।

ये भी पढ़ें, हरियाणा : आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल

इससे पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने हरियाणा सरकार के पास 20 दिन की आपातकालीन पैरोल की अर्जी लगाई थी। हरियाणा सरकार ने राज्य में विधान सभा चुनावों के कारण लगी आचार संहिता के चलते डेरा प्रमुख की पैरोल की अर्जी को चुनाव आयोग के पास भेजा था

Gurmeet Ram Rahim को सशर्त मिली पैरोल

चुनाव आयोग ने बिना कोई आपत्ति जताए, गुरमीत राम रहीम सिंह को नियमों के अनुसार पैरोल देने के लिए राज्य सरकार को फैसला लेने के लिए निर्देश दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी जा सकती है लेकिन उन्हें चुनाव आचार संहिता का पालन करना होगा। आयोग ने सशर्त पैरोल देने के निर्देश दिए।

चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने से पहले आदेश दिया था कि डेरा प्रमुख पैरोल के दौरान हरियाणा में नहीं रह सकेंगे। वे किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे। गुरमीत राम रहीम को सोशल मीडिया पर अपने अनुयायियों को संबोधित न करना के निर्देश दिए गए हैं।

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