गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

आईआईटी गुवाहाटी के पांच छात्रों द्वारा लगाई गई जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने आनंद कुमार को 26 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था लेकिन वो नहीं पहुंचे। जिसके बाद कोर्ट ने आनंद कुमार को आदेश दिया है कि वो याचिकाकर्ताओं और उनके अभिभावकों को 10-10 हजार रुपए का कुल 50 हजार रुपए मुआवजा दें।

कोर्ट ने 28 नवंबर को दोबारा हाजिर होने का आदेश दिया था।

आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने लगाई थी पीआईएल।

सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मंगलवार के दिन बड़ा झटका दिया है।अदालत ने आनंद कुमार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस एएम बुजरबरुआ की बेंच ने आनंद कुमार को 28 नवंबर को अदालत में पेश होन के लिए कहा था।Super 30 Movie Review : प्रेरणादायक है ऋतिक रोशन की सुपर 30 फिल्म

इस मामले की याचिकाकर्ताओं के वकील अमित गोयल ने बताया कि आनंद कुमार ने सोमवार के दिन हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वो मंगलवार के दिन हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे विदेश में हैं। हालांकि कोर्ट आनंद कुमार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं हुआ। जिसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वो पटना के पांच छात्रों और उनके अभिभावकों को 50 हजार रुपए का हर्जाना दें।

आईआईटी गुवाहाटी के छात्र ,विकास दास ,अविनाश बारो,मंजीत डोले और धनीराम ताऊ ने सितंबर 2018 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी,जिसमें आनंद कुमार पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया था।फिल्म सुपर 30 के दर्शकों के लिए गुड न्यूज़

छात्रों ने याचिका में कहा था कि आनंद कुमार ने असम समेत कई राज्यों के छात्रों से फ्री आईआईटी प्रवेश परीक्षा के नाम पर रामानुज स्कूल ऑफ़ मैथेमेटिक्स नामांकन लेते हैं। उनसे 33 हजार रुपए फीस ली जाती है। छात्रों का यह भी आरोप है कि आनंद कुमार ने दावा किया था कि सुपर 30 के 30 में से 26 छात्रों ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास की है। आनंद कुमार ने इन छात्रों के नाम का खुलासा नहीं किया है।

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