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Home Ministry ने Unlock 4 के लिए guidelines जारी किए, जानिए क्या खुला और बंद रहेगा

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Home Ministry ने 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज किये बंद

देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया है।

कोरोना वायरस महामारी के बीच लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। तीन चरण का अनलॉक खत्म होने के बाद अनलॉक 4 के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

Home Ministry के दिशा निर्देशों के अनुसार

Unlock 4 में 7 सितंबर से मेट्रो रेल सेवाएं कुछ नियमों और शर्तों के साथ खुल सकेंगी। हालांकि, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्कूल और कॉलेज को 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला लिया है।

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शनिवार के दिन जारी गाइडलाइन्स के अनुसार,राजनीतिक,धार्मिक और सामाजिक समारोहों की अनुमति होगी। लेकिन इन आयोजनों में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान फेस मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग ,सोशल डिटेन्सिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।

Home Ministry की तरफ से जारी गाइडलाइन्स

स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और इस तरह के स्थलों पर पाबंदी जारी रहेगी। ओपन एयर थिएटर 21 सितंबर को खुल जाएंगे।

एयर बब्बल और वंदे भारत मिशन के तहत चल रही अंतराष्ट्रीय उड़ानों को छोड़कर बाकि सभी पर पाबंदी जारी रहेगी। ये भी पढ़ें :भारत में कोरोना वायरस से मौत और संक्रमण के ताजा आंकड़े

एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और न ही किसी इजाजत की जरूरत होगी। गृह मंत्रालय (Home Ministry)  ने अपने दिशा निर्देशों में सभी राज्यों और यूटी से कहा है कि वे अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते।

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