Coronavirus : ITR की अवधि बढ़ी, TDS ब्याज दर घटी, ATM पर नहीं लगेगा चार्ज
मार्च 24, 2020 | by
कोरोना वायरस का कहर झेल रहे देशवासियों को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई राहतें दी हैं। जिनमें मुख्य आईटीआर और जीएसटी शामिल हैं। इसके अलावा बैंक संबंधित कई रियायतें दी हैं।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार के दिन आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख और जीएसटी मार्च, अप्रैल और मई 2020 की रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पत्रकार वार्ता में वित्त वर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। उन्होंने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तिथि को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।
इसके अलावा कर दाताओं को दी गई अन्य राहतों में टीडीएस पर ब्याज दर को 18 फ़ीसदी से घटाकर 9 फ़ीसदी कर दिया है। प्रेस कान्फ्रेंस में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसा निकालने पर कोई भी चार्ज नहीं लगाने की घोषणा की है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंको द्वारा मिनिमम एवरेज बैलेंस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाने की भी घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की तैयारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी।
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