Site icon 4pillar.news

दिल्ली हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो मामले में जज और महिला स्टेनोग्राफर को किया निलंबित

Judge Jitendra Kumar Mishra और महिला आपत्तिजनक मामले में निलंबित

Judge Jitendra Kumar Mishra sex video case: दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जज जितेंद्र कुमार मिश्रा और उसकी महिला स्टेनोग्राफर को आपत्तिजनक वीडियो मामले में सस्पेंड कर दिया है। दोनों का आपत्तिजनक वीडियो मार्च महीने का बताया जा रहा है।

जज जितेंद्र कुमार मिश्रा का वीडियो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपत्तिजनक वीडियो मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशन जज और उसकी महिला स्टेनोग्राफर तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

Judge Jitendra Kumar Mishra sex video

अदालत के चैंबर में सेशन जज अपनी महिला स्टेनोग्राफर के साथ आपत्तिजनक वीडियो में नजर आया था। जिसकी सीसीटीवी फुटेज खूब वायरल हुई थी । मामले में वीडियो का संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद कार्रवाई की है। इसके साथ ही कोर्ट ने कथित वीडियो के प्रसार पर भी रोक लगा दी है। जिसमें जज एक महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहा है।

Judge Jitendra Kumar Mishra निलंबित

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने आदेश पारित कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और उसकी महिला कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपत्तिजनक वीडियो इसी साल मार्च महीने का बताया जा रहा है। इस वीडियो में सेशन जज अपनी स्टेनो के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं।

जज और महिला स्टेनोग्राफर का वीडियो

रिपोर्ट के अनुसार , सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो जज के चैंबर का ही बताया जा रहा है। जिसमें दोनों आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। सत्र न्यायाधीश के कक्ष में यह वीडियो कैसे बना ? इस बात की भी जांच की जाएगी।

राजस्थान चुनाव: कांग्रेस नेता पर राष्ट्रपति अवार्डी निशा शर्मा ने लगाया उत्पीड़न का आरोप

कहा जा रहा है कि judge jitendra kumar mishra और महिला स्टेनोग्राफर के बीच इस तरह की हरकतों को लेकर अदालत में काफी चर्चा हो रही थी। ये भी कहा गया कि वीडियो बनाने के पीछे कोर्ट के किसी कर्मचारी का हाथ है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद वकीलों जांच की मांग की थी। इस वीडियो को किसी ने चीफ जस्टिस सतीश चंद्र के समक्ष पेश किया। जिसका संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ने यह कार्रवाई की।

Exit mobile version