जानिए क्या होता है महामारी एक्ट और सरकार कब करती है लागू
कोरोना वायरस के कहर की वजह से देश में महामारी एक्ट लागू है। महामारी एक्ट में नियमों उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। इस एक्ट का पालन नहीं करने वालों को जेल की सजा या जुर्माना होता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं।
महामारी एक्ट 1897 में लागू हुआ था। इसके तहत सरकारी आदेश को न मानना अपराध होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत इसमें सजा का प्रावधान है। यह अधिनियम अधिकारियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम के तहत अधिकारियों को वैधानिक सुरक्षा का अधिकार मिलता है।
कोरोना वायरस चलते पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर इलाके के डीएम और एसडीएम को महामारी एक्ट के तहत करवाई करने के निर्देश दिए थे। इस कानून के तहत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज होना शुरू भी हो गए हैं। ये भी पढ़ें : ऐसे पैदा हुआ खतरनाक Coronavirus, जानें पूरी दास्तान
बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर जोकि लंदन से लौटी थी और उनका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। लंदन से लौटने के बाद कनिका कपूर ने कई कार्यक्रमों और पार्टियों में हिस्सा लिया था। ये भी पढ़ें: CoronaUpdatesInIndia: स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट लैबोरेट्रीज को दिए कोरोना वायरस की जांच के निर्देश
जिसमें,उनके संपर्क में काफी लोग आए थे। जिनमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और विधायक दुष्यंत भी शामिल थे। जिसके बाद कनिका कपूर पर महामारी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की 188,269 और 270 धाराओं के तहत और जानकारी छुपाने के आरोप में एफ़आईआर दर्ज की गई थी।
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