हरियाणा सरकार ने रविवार के दिन लॉकडाउन में 1 सप्ताह का विस्तार देते हुए इसे 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य में आठवीं बार लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई है।
सीएम खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने रविवार के दिन जारी आदेश में राज्य को कुछ और राहतों के साथ ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ की पाबंदियों को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह पाबंदियां 5 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी।
महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आने वाले विभाग जैसे आंगनवाड़ी केंद्र 31 जुलाई 2021 तक बंद रहेंगे। इसके अलावा रिसर्च स्कॉलर्स और लैब मैं प्रैक्टिकल क्लास के लिए यूनिवर्सिटी केंपस को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजेशन और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
इससे पहले के आदेश के अनुसार बाजारों में सभी दुकानें सुबह 9:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुलेगी। वही मॉल सुबह 10:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ धार्मिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वही रेस्टोरेंट और बार सुबह 10:00 बजे से रात 10:00 बजे तक केवल 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी भी रात 10:00 बजे तक की जा सकेगी ।
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के नए मामलों और संक्रमण की दर में कमी आई है। लेकिन कोरोना महामारी की रोकथाम के मद्देनजर बचाव, सावधानी उपायों को जारी रखते हुए ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में 28 जून सुबह 5:00 से 5 जुलाई सुबह 5:00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
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