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मद्रास हाई कोर्ट का केंद्र को टिक टोक डाउनलोड पर रोक लगाने का निर्देश

मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को यह कहते हुए टिक टोक ऍप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है कि यह बच्चों को नुक्सान पहुंचाने की संभावना और अनुचित सामग्री के वितरण के लिए एक प्लेटफार्म का काम करता है।

मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को यह कहते हुए टिक टोक ऍप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है कि यह बच्चों को नुक्सान पहुंचाने की संभावना और अनुचित सामग्री के वितरण के लिए एक प्लेटफार्म का काम करता है।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह चीनी वीडियो शेयर मोबाइल एप्लीकेशन टिक टोक के डाउनलोड को इस आधार पर प्रतिबंधित करे कि वः बच्चों को नुकसान पहुंचाने संभावना वाले स्पष्ट और अनुचित सामग्री के वितरण के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता है।
मदुराई खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में मीडिया संगठनों को टिक टोक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बनाए गए वीडियो का प्रसारण नहीं करने का भी निर्देश दिया है।

अदालत ने बुधवार को दिए गए अपने अंतरिम आदेश में कहा ,”यह कहा जाता है कि टिक टोक ऍप ज्यादातर किशोरों और युवाओं द्वारा खेला जाता है और यह के नशे की लत की तरह है। टिक टोक और इसी तरह के ऍप से बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है और युवाओं का भविष्य खराब होता है।”
केस की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

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