हरियाणा सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। कर्फ्यू रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक रहेगा, यह कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा।
महाराष्ट्र पंजाब जैसे कई राज्यों के बाद हरियाणा सरकार ने भी नाइट लगाने का फैसला लिया है। यह कर्फ्यू रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक अगले आदेश तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सामानों की आवाजाही पर छूट रहेगी। कर्फ्यू तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार अगले आदेश तक सभी गैर जरूरी कर्मियों यातायात के साधनों की आवाजाही भी रात में कर्फ्यू के दौरान बंद रहेगी राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक अपने घर से नहीं निकल सकता या पैदल बाहर से सार्वजनिक स्थान पर घूम नहीं सकता
पुलिसकर्मियों , फ्रंट लाइन वर्कर , आपातकालीन सेवा कर्मियों और केंद्रीय पुलिस बल के कर्मियों आदि को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी। इसके अलावा मीडिया , स्वास्थ्य विभाग। बिजली विभाग , अग्निशमन विभाग में कार्यरत लोगों को भी अपने ड्यूटी के निर्वहन के लिए रात के समय बाहर जाने की अनुमति है।
बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों या चिकित्सा केंद्रों में ले जाने की अनुमति दी गई है। रात के दौरान यात्रा करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को कर्फ्यू पास लेना जरूरी होगा। दूसरे राज्य के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रात में कर्फ्यू के दौरान अस्पताल मेडिकल स्टोर और एटीएम खुले रहेंगे। इसके अलावा जरूरी सामान की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है ।