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Oral and anal sex: पति पत्नी के बीच ओरल और अनल दंडनीय अपराध नहीं: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

Oral and anal sex between husband and wife not punishable

Oral and anal sex between husband: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पति पत्नी के बीच विवाद के एक मामले पर अहम फैसला सुनाया है। अदातल ने कहा कि Oral sex और Anal sex अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

Oral sex और Anal sex पर कोर्ट की मुख्य बातें

Oral sex और Anal sex का मामला क्या था ?

एक महिला ने अपने पति, ससुर,सास और ननद के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि शादी के समय लगभग 4 लाख रुपए दहेज, सोने के गहने और घरेलू सामान दिए गए थे। लेकिन बाद में पति के परिवार ने 6 लाख और बुलेट मोटरसाइकिल मांगी। साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि पति ने उसके साथ दर्द भरे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। जिससे उसे शारीरिक पीड़ा हुई। ससुर ने भी अनुचित व्यवहार किया। पुलिस ने IPC की धारा 377, 498 A, 354 और अन्य धाराओं,दहेज विधेयक अधिनयम के तहत केस दर्ज किया।

पति की कोर्ट से मांग

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, पति ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सेक्शन 482 CrPC के तहत याचिका दायर कर पूरी एफआईआर और केस खारिज करने की मांग की। उसके वकील का तर्क था कि आरोप अतिरंजित हैं और वैवाहिक संबंध में धारा 377 लागु नहीं होती।

Oral sex और Anal sex: कोर्ट की टिप्पणियां

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा :

मामले का सारांश

वैवाहिक संबंध में Oral sex या  Anal sex चाहे सहमति के साथ हों या बिना सहमति के हों, धारा 377 के तहत सजा नहीं दी जा सकती है। क्योंकि कानून अभी शादीशुदा रेप को अलग से अपराध नहीं मानता है।

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