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पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने लश्कर प्रमुख रहे हाफिज सईद को 31 साल जेल की सजा सुनाई

लाहौर की आतंवाद रोधी अदालत ने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को दो मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उनकी संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया है। 

लाहौर की आतंवाद रोधी अदालत ने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को दो मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उनकी संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया है।

हाफिज सईद को 31 साल की जेल

पाकिस्तान के लाहौर की अदालत ने लश्कर के तैयबा प्रमुख रहे हाफिज सईद को दो मामलों में 31 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर 3.40 लाख रूपये का जुर्माना लगाने के साथ उसकी सारी संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए हैं।

पाकिस्तान में सियासी संकट

हाफिज के खिलाफ यह केस ऐसे समय में सामने आया जब पाकिस्तान में सियासी संकट चल रहा है। पीएम इमरान खान की कुर्सी खिसक चुकी है। लेकिन अब वहां आम चुनाव होंगे या विपक्षी दलों की तरफ शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे , इस पर अभी तस्वीर साफ होना बाकी है।

संपत्तियों को किया जाएगा कुर्क

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार , जिन मस्जिदों और मदरसों को हाफिज सईद ने बनाया है वह भी सरकारी नियंत्रण में होंगे। आतंकवाद रोधी अदालत के जज एजाज बटर ने कहा कि  सुनवाई पूरी होने के बाद इस शख्त सजा का एलान किया गया है। पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी ने हाफीज सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंवाद और फंडिंग के आरोप में केस दर्ज किए थे।

पहले भी सुनाई जा चुकी है सजा

बता दें , इससे पहले भी एंटी टेरर कोर्ट ने हाफिज को आतंकवाद के कई मामलों में सजा सुनाई थी। लेकिन ऊपरी अदालतों में अपील कर वह बच निकला। साल 2020 में सईद को टेरर फंडिंग मामले में 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 70 वर्षीय हाफीज सईद के खिलाफ आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के आरोप में कई केस चल रहे हैं।

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