दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिशा रवि को बेंगलुरु से 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था । दिशा रवि को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दी ।
किसान आंदोलन के समर्थन में बनाई गई टूलकिट मामले में दिशा रवि को जमानत देते हुए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट और अधूरी जांच को देखते हुए कोई कारण नहीं बनता कि 22 वर्षीय दिशा रवि को जमानत ना दी जाए ।
दिशा रवि को 23 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया गया था । आज मंगलवार के दिन उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के सामने पेश किया । दिल्ली पुलिस ने 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था ।
दिशा रवि को एक 100000 रूपये के दो बांड भरने की शर्त पर जमानत दी गई । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिशा रवि को जमानत देते हुए कहा कि अधूरी और स्पष्ट जांच को मध्य नजर रखते हुए ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि 22 वर्षीय लड़की को जमानत ना दी जाए । जिसका कोई पूर्व अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है ।
इससे पहले 20 फरवरी को दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलीसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि यह केवल टूलकिट मामला नहीं है बल्कि असली योजना देश को बदनाम करने की है ।
बता दे दिशा रवि को 14 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था । दिल्ली पुलिस ने 3 फरवरी को पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में टूल किट को शेयर करने के बाद मामले की जांच करनी शुरू की थी ।