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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से किया संशोधन ,कोर्ट इस अधिसूचना को रद्द करे।

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से किया संशोधन ,कोर्ट इस अधिसूचना को रद्द करे। Pu

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बारे में आई याचिका आर्टिकल 370 के हटाने के राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि आर्टिकल 370(Article 370 )को हटाने के लिए सरकार द्वारा किया गया संशोधन असंवैधानिक है। सरकार ने मनमाने और असंवैधानिक ढंग से करवाई की है। यह जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की राय के बाद किया जा सकता है।

दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि अदालत इस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करे। इस याचिका को अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने दाखिल किया है।

आपको बता दें ,बीते सोमवार के दिन  गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में राज्य सभा में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का प्रस्ताव रखा था। जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अधिसूचना जारी करते हुए जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने का आदेश दिया था। जिसके तहत जम्मू-कश्मीर को विधान सभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधान सभा का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। जिसका समर्थन बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी,आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने किया था।

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