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दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज, जल्द सुनवाई करने की मांग

1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के प्रमुख पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने संयुक्त रूप से राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला लिया था। जिसके खिलाफ वकील एमएल  शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है ।

1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के प्रमुख पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने संयुक्त रूप से राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला लिया था। जिसके खिलाफ वकील एमएल  शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है ।

राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ SC में याचिका दर्ज 

सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में सर्वोच्च अदालत से तत्काल सुनवाई करने की मांग की है। याचिकाकर्ता शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई याचिका दायर करते हुए तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है।

वकील एम एल शर्मा ने दायर की याचिका 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वकील एम एल शर्मा से कहा कि अगर रजिस्ट्री नहीं ने क्रमांकित किया है तो उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। एम एल शर्मा ने कहा,’ मैंने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।’ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील एम एल शर्मा से कहा है कि अगर याचिका क्रमांकित है तो हम इसकी सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे।

कोर्ट में याचिका दायर करने वाले एम एल शर्मा के अनुसार,’ मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संयुक्त रूप से फैसला किया और राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च अदालत के फैसले के खिलाफ है। शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार डीजीपी के रूप में नियुक्ति से पहले व्यक्ति की कम से कम 3 महीने की सर्विस बाकी होनी चाहिए।

गौरतलब है कि 1984 गुजरात कैडर बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति ली थी। उनकी नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले हुई थी।

राकेश अस्थाना वही अधिकारी है जिन की निगरानी में सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ड्रग कनेक्शन मामले में एफ आई आर दर्ज की गई थी। इससे पहले राकेश अस्थाना सीबीआई के स्पेशल डॉक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने सूरत के पुलिस कमिश्नर रहते हुए आसाराम मामले में एक महत्वपूर्ण जांच निगरानी शुरू की थी। जिसमें आसाराम और उसके बेटे साईं राम की गिरफ्तारी हुई थी।

इसके अलावा राकेश अस्थाना ने मुंबई और देश के कई राज्यों में भी एनसीबी की कमान संभालते हुए कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया।

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