Prajwal Revanna Convicted: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में दोषी ठहराया। यह मामला कर्नाटक के हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। जिसमें एक 47 वर्षीय महिला ने रेवन्ना पर रेप का आरोप लगाया था।
Prajwal Revanna Convicted
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनमें रेप, धमकी,यौन उत्पीड़न और सबूत नष्ट करने जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। ये मामले 2024 में उस समय सामने आए जब सोशल मीडिया पर करीब 3000 अश्लील वीडियो क्लिप वायरल हुए थे। जिनमें कथिततौर पर प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कई महिलाओं का यौन शोषण करते दिखाया गया।
SIT ने 2144 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की
कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया था। SIT ने 24 अगस्त 2024 को 2144 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें 150 से अधिक गवाहों के ब्यान और डिजिटल साक्ष्य शामिल थे।
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
जांच में सामने आया कि प्रज्वल रेवन्ना ने कथित तौर पर अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किए और अपने पूर्व ड्राइवर कार्तिक को ट्रांसफर किए। जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कोर्ट ने इस तकनीकी फ्लू का सबूत माँगा था, जिसे SIT ने प्रदान किया।
प्रज्वल रेवन्ना पर लगी ये धाराएं
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (N), 376 (2) (K), 354 a, 354 b, 354 c, 506 और 201 के साथ सुचना एवं प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 66 (e) के तहत आरोप तय किए गए। रेवन्ना ने कई बार जमानत याचकाएँ दाखिल की लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
मुकदमा 31 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था और सात महीनों में पूरा हुआ। इस दौरान गवाहों से पूछताछ की गई और FSL रिपोर्ट की जांच की गई।
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प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार
स्पेशल कोर्ट ने 18 जुलाई को केस सुनवाई पूरी कर ली थी और 30 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से 1 अगस्त तक टाल दिया गया था। आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया है।