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शिल्पा शेट्टी और गोविंदा को ‘एक चुम्मा’ गाने पर 23 साल बाद मिली राहत

फिल्म 'छोटे सरकार' के गाने ,एक चुम्मा तू मुझको उधार देई दे,बदले में यूपी-बिहार लेई ले' पर गोविंदा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 1996 में केस दर्ज हुआ। गाने बोल की वजह से यूपी और बिहार की अवमानना का आरोप लगा था। 23 साल बाद इस केस को डिसमिस कर दिया गया है।

फिल्म ‘छोटे सरकार’ के गाने ,एक चुम्मा तू मुझको उधार देई दे,बदले में यूपी-बिहार लेई ले’ पर गोविंदा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 1996 में केस दर्ज हुआ। गाने बोल की वजह से यूपी और बिहार की अवमानना का आरोप लगा था। 23 साल बाद इस केस को डिसमिस कर दिया गया है।

‘एक चुम्मा’ गाना गोविंदा और शिल्पा शेट्टी पर 1996 में फिल्माया गया था। इस गाने में दिखाए गए डांस के कारण गोविंदा और शिल्पा शेट्टी की जोड़ी को खूब पसंद किया था।लेकिन इस गाने के बोल के कारण यह उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ लोगों को पसंद नही आए थे

साल 1997 में बिहार की पाकुड़ कोर्ट में गोविंदा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। याचिका में कहा गया था कि यह गाना भद्दा होने साथ साथ बिहार और यूपी की अवमानना करता है। यह याचिका मोहन तिवारी की तरफ से दायर की गई थी। सीजेएम ने सख्त कानून करवाई करते हुए, गोविंदा और शिल्पा शेट्टी को धारा 294 और 500 के तहत नोटिस जारी किया था।

कोर्ट की कार्यवाही से अनजान गोविंदा और शिल्पा शेट्टी कोर्ट के समक्ष पेश नही हुए थे। बाद में अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जब साल 2001 में गोविंदा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पाकुड़ में चल रहे इस केस को रद्द करवाने की गुहार लगाई। अपने बचाव में शिल्पा शेट्टी ने भी वैसा ही किया था।

याचिका दायर होने के 23 साल बाद ,गोविंदा और शिल्पा शेट्टी को इस मामले में राहत मिल गई है। जस्टिस अमिताभ गुप्ता ने गोविंदा और शिल्पा शेट्टी के हक में फैसला सुनाया। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि फ़िल्म अभिनेताओं पर इस तरह के नियम लागू नहीं होते। क्योंकि छोटे सरकार फ़िल्म को सेंसर बोर्ड ने 1952 के एक्ट के तहत पास किया हुआ था

‘जस्टिस अमिताभ गुप्ता’ ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए गोविंदा और शिल्पा शेट्टी को राहत दी।

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