Supreme Court
Supreme Court: रिपब्लिक टीवी के चीफ संपादक अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि एफआईआर को रद्द किया जाए और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट से कोइ राहत नहीं मिली है। सोमवार के दिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि याचिका की प्रकृति महत्वाकांक्षी है। सक रिपब्लिक टीवी और उसके मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका को रद्द करते हुए केस सीबीआई को ट्रांसफर करने से इंकार कर दिया है।
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सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने कहा कि आप चाहते हैं महाराष्ट्र पुलिस किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। बेहतर ये है कि आप इसे वापस ले लें। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।
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