पुलिस अभिरक्षा में ज्यादतियों की जाँच करने के लिए निर्णय लेते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी जांच एजेंसियों के पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है।
बुधवार को जारी किए गए आदेश में , “यह सुनिश्चित करने के लिए कि थाने का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए” प्रवेश, निकास, पूछताछ कक्ष और अन्य स्थानों पर कैमरे लगाए जाने चाहिए।
“इन एजेंसियों में से अधिकांश अपने कार्यालय में पूछताछ करते हैं, इसलिए सीसीटीवी अनिवार्य रूप से सभी कार्यालयों में स्थापित किए जाएंगे जहां इस तरह के पूछताछ और आरोपियों की पकड़ उसी तरह से होती है जैसे कि एक पुलिस स्टेशन में होती है,” शीर्ष अदालत ने कहा।
पुलिस पूछताछ के दौरान गवाही देने और जानकारी निकालने के लिए संदिग्धों के साथ ज़बरदस्ती करने के तरीके के रूप में यातना का उपयोग करती है। SC ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,” पुलिस सुधारों की कमी, पुलिस यातना की जाँच के लिए कानूनों का अभाव और शिकायत तंत्र ऐसी कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से देश में कस्टोडियल टॉर्चर और मौतें बेरोकटोक जारी हैं।”
Netflix: बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा नेटफ्लिक्स के लिए 'द व्हाइट टाइगर' उपन्यास के हिंदी रूपांतरण…
Samsung Galaxy A 80 भारत में लांच कर दिया गया है। जानिए ,सैमसंग गैलेक्सी A…
Weird Video: संडे के दिन महिला ने अपने सीसीटीवी कैमरे में अजीब प्राणी को देखा…
Who will succeed Iranian Supreme Leader Ali Khamenei