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कोरोना से मौत पर परिजनों को दिया जाए मुवावजा, 6 हफ्तों में गाइडलाइन जारी करे NDMA : सुप्रीम कोर्ट 

जून 30, 2021 | by

Compensation should be given to relatives on death from Corona, NDMA should issue guidelines in 6 weeks: Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोरोना से मौत पर कितना मुवावजा दिया जाना है ? NDMA 6 हफ्तों में इसकी गाइडलाइन जारी करे।

कोरोना से हुई मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका ख़ारिज करते हुए कोरोना से हुई मौत पर मुवावजा देने का आदेश दिया है। हालाँकि मुवावजा कितना देना है ,इसका फैंसला कोर्ट ने नहीं लिया है। बल्कि यह फैंसला सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर ही छोड़ दिया है कि केंद्र ये निर्णय ले की कितनी राशि का मुवावजा देना है।

NDMA छह हफ्तों में  जारी करे गाइडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी  (NDMA) छह हफ्तों में गाइडलाइन जारी करके राज्यों को सूचित करे। सुप्रीम कोर्ट ने माना है की इस तरहं की आपदा में लोगो को मुवावजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोविड मरीजों की मृत्यु पर उनके डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु का कारण और मृत्यु की तिथि भी लिखनी होगी।

केंद्र ने मुवावजा न देने को लेकर दिया था ये जवाब 

दरअसल कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा है। जिसमे कोरोना से मौत पर परिवार वालों को 4 लाख रूपए का मुवावजा देने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका पर पहले सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब माँगा था। केंद्र ने कोर्ट में हलफनामा जमा करते हुए कहा था कि अगर कोरोना से मरने वाले हर एक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख का मुवावजा दिया जाए तो SDRF का पूरा फंड इसी पर खर्च हो जायेगा और अन्य आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि से लड़ने के फंड नहीं बचेगा।

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