Supreme Court
Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका जज नहीं बन सकती। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता।
सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने कहा कि दिशानिर्देशों का पालन किए बिना किसी का घर गिराने को कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ संपत्ति के मालिक को 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। कोर्ट सख्त लहजे में कहा कि कार्यपालिका आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकती है। आरोपी या दोषी होने की वजह से किसी का घर गिराना असवैंधानिक है।
इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थल अनधिकृत निर्माण के लिए यह निर्देश लागू नहीं होंगे। कहा कि संविधान के तहत दोषियों के भी कुछ अधिकार होते हैं।
नोटिस देने के 15 दिन के भीतर कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। अदालत ने संपत्तियों के ध्वस्तीकरण की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए हैं।
Netflix: बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा नेटफ्लिक्स के लिए 'द व्हाइट टाइगर' उपन्यास के हिंदी रूपांतरण…
Samsung Galaxy A 80 भारत में लांच कर दिया गया है। जानिए ,सैमसंग गैलेक्सी A…
Weird Video: संडे के दिन महिला ने अपने सीसीटीवी कैमरे में अजीब प्राणी को देखा…
Who will succeed Iranian Supreme Leader Ali Khamenei