Bulldozer Justice: सुप्रीम कोर्ट ने बुल्डोजर जस्टिस के खिलाफ कई मौकों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद भी यूपी और अन्य राज्यों में कार्रवाइयां जारी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी के घर या संपत्ति को ढहना असंवैधानिक है। इसके लिए क़ानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। अदालत के सख्त रुख के बावजूद भी उत्तर प्रदेश समेत देश का कई राज्यों में बुल्डोजर जस्टिस जारी है।
एक अनुमान के अनुसार 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 153000 घर ढहाए गए। जिसकी वजह से 738000 लोग बेघर हुए। यह आंकड़ा अल्संख्यक समुदायों पर अधिक प्रभाव डालने वाला है। लेकिन इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकारी आंकड़े जरूरी हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2022 से 2023 यूपी , दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियां ढहाई गई।
यूपी के बहराइच में हिंसा के बाद तीन लोगों के घरों पर बुल्डोजर की कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन ही इस पर रोक लगा दी थी।
जून 2024 में अकबरनगर में कई घर ढहाए गए। जिसके बदले प्रभावितों को फ्लैट दिए गए। ऐसे ही कई अन्य मामले हैं।
मध्य प्रदेश के मंडला छतरपुर और रतलाम में बुल्डोजर से घर ढहाए जाने के कई मामले है। मंडला में पशु तस्करी के 12 आरोपियों की संपत्तियां ढहाई गई। छतरपुर में हाजी शहजाद का निर्माणाधीन घर ढहाया गया। रतलाम में 11 मुस्लिमों के घर पर बुल्डोजर कार्रवाई की गई।
उदयपुर के राशिद खान के घर को बुल्डोजर से ढहाया गया। उसके 15 वर्षीय बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी पर चाक़ू से हमला करने का आरोप था।
दिल्ली में Bulldozer Justice
2022 में सांप्रदायिक हिंसा के बाद Bulldozer Justice कार्रवाई की गई। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। इसके अलावा दिल्ली में अभी भी बुल्डोजर कार्रवाइयां जारी हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ये कार्रवाइयां अवैध झुग्गियों पर चल रही हैं। दिल्ली के अलावा गुजरात में भी 128 संपत्तियों पर बुल्डोजर कार्रवाई हुई है।
नोट: सटीक आंकड़ों के लिए सरकारी रिकॉर्ड या स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। उपलब्ध जानकरी आधिकारिक नहीं है।
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