Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट- किसी को नहीं है अलग-अलग धर्म वालों की शादीशुदा जिंदगी में हस्तक्षेप करने का अधिकार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट- किसी को नहीं है अलग-अलग धर्म वालों की शादीशुदा जिंदगी में हस्तक्षेप करने का अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिगों को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है। बालिगों को शादी […]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि विपरीत धर्म होने के बावजूद भी बालिग़ को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ऐसे बालिग़ जोड़े के वैवाहिक संबंधों पर किसी को भी आपत्ति जाहिर करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने दो अलग-अलग धर्मों के बालिग युगल की शादीशुदा जिंदगी में किसी के हस्तक्षेप करने पर रोक लगा दी है। पुलिस को दोनों की सुरक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
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बालिग को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार है, भले ही धर्म कोई भी हो: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि विपरीत धर्म होने के बावजूद भी बालिग़ को अपनी

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