पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 21 साल की उम्र से कम का कोई भी व्यक्ति शादी तो नहीं कर सकता लेकिन वह 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिला के साथ मर्जी होने पर दंपति की तरह रह सकता है। हाईकोर्ट की है टिप्पणी मई 2018 के सर्वोच्च अदालत के उस फैसले को लेकर है जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्य्षक कपल बिना शादी किए एक साथ रह सकता है।
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21 वर्ष से कम उम्र के व्य्षक लड़के शादी नहीं कर सकते लेकिन सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहने की छूट: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 21 साल की उम्र से […]