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व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों का पालन करते हुए पारेश बी लाल को बनाया शिकायत अधिकारी

जून 1, 2021 | by

WhatsApp appoints Paresh B Lal as Grievance Officer following the new IT rules of the Central Government

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सभी आईटी नियमों को लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मान लिया है। गूगल फेसबुक टि्वटर कू के अलावा व्हाट्सएप ने भी केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में पारेश बी लाल को नियुक्त किया है।

व्हाट्सएप ने नियुक्त किया शिकायत अधिकारी

वर्ल्ड की सबसे फेमस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों के तहत काम करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर भारत में पारेश बी लाल को शिकायत अधिकारी नामित किया है। देश में आईटी संबंधी नियमों के पिछले सप्ताह में प्रभाव में आ जाने के बाद व्हाट्सएप कंपनी ने यह कदम उठाया है। इन नियमों के तहत देश की प्रमुख सोशल मीडिया और मध्यम स्तर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने भारत में अपने यूजर की शिकायतों को सुनने के लिए एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। यह अधिकारी भारत में रहने वाले ही होने चाहिए।

पारेश बी लाल को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया

व्हाट्सएप की वेबसाइट भी WABeta के अनुसार उपयोगकर्ताओं की शिकायत का निपटान करने के लिए पारेश बी लाल को नियुक्त किया । उपयोगकर्ता अब पारेश बी लाल को तेलंगाना में हैदराबाद स्थित बंजारा हिल्स में एक पोस्ट बॉक्स के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ट्विटर और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भी अपनी वेबसाइट को अपडेट करने में लगी हुई हैं। ताकि उसमें शिकायत अधिकारी के बारे में जानकारी दी जा सके। गूगल के ‘हमसे संपर्क करिए’ पेज पर अमेरिका माउंटेन व्यू के पते के साथ संपर्क अधिकारी ‘जो ग्रीयर’ का ब्यौरा दिया गया है।

क्या हैं केंद्र सरकार ने नए आईटी नियम ?

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए आईटी नियमों के अनुसार सभी प्रमुख इंटरमीडियरी को अपनी वेबसाइट, ऐप या दोनों में शिकायत अधिकारी, उसका कांटेक्ट नंबर, शिकायत करने की पूरी प्रणाली के बारे में जानकारी देनी होगी। शिकायत अधिकारी को सिर्फ 24 घंटे के अंदर शिकायत मिलने की पुष्टि करनी होगी और शिकायत मिलने के 15 दिन के अंदर उसका समाधान करना होगा। कंपनी को प्रशासन से किसी आदेश नोटिस या निर्देश के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर उसका समाधान करना होगा। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को किसी चिन्हित संदेश को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा और किसी तरह चिन्हित की गई गलत हरकत, अश्लील सामग्री को 24 घंटे के भीतर अपने प्लेटफार्म  से हटाना होगा।

ये भी पढ़ें ,ट्विटर को छोड़कर बाकी सभी सोशल मीडिया कंपनियों ने माने केंद्र सरकार के नए डिजिटल नियम

पीएम नरेंद्र मोदी के के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके यह नियम सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग करने से रोकने की व्यवस्था को लेकर तैयार किए गए हैं, साथ में उसके उयूजर्स के लिए शिकायत निपटान की सुविधा भी पेश की गई है। इन नियमों का पालन नहीं करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरमीडियरी यूनिट का दर्जा खो देंगे। इंटरमीडियरी यूनिट का दर्जा होने के नाते उन्हें किसी तीसरे पक्ष की पोस्ट या सामग्री की जवाबदेही में छूट मिलती है।

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