Kangana Ranaut पर चलेगा राजद्रोह का मुकदमा, जानें पूरा मामला

Kangana Ranaut sedition charges: आगरा की MP-MLA कोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।अदालत ने कंगना पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।

एमपी एमएमए कोर्ट ने कंगना रनौत पर केस चलाने की अनुमति दी

आगरा की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 नवंबर 2025 (बुधवार) को बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वकील रमाशंकर शर्मा द्वारा दायर रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया। जिसके तहत कंगना पर किसान आंदोलन (2020-21) से जुड़े विवादित बयानों के लिए राष्ट्रद्रोह और किसानों के अपमान का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है।

Kangana Ranaut sedition charges: वकील रमाकांत ने दायर की याचिका

आगरा के राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें Kangana Ranaut पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अगस्त 2024 में एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन के दौरान “रेप और मर्डर हुए” और “अगर कृषि बिल वापस न होते तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते” जैसी टिप्पणियां कीं, जो लाखों किसानों का अपमान हैं और राष्ट्रविरोधी हैं।

कंगना रनौत के विवादित ब्यान

वकील रामशंकर शर्मा ने कंगना के 7 नवंबर 2021 के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि “2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद असली आजादी मिली” और “गाल पर थप्पड़ खाने से भीख मिलती है, आजादी नहीं”। इससे महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का अपमान हुआ।

Kangana Ranaut sedition charges: कंगना के खिलाफ लगी ये धाराएं

मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (BNS ) की धारा 356 (राजद्रोह संबंधी) और 152 (राष्ट्र की एकता को खतरे में डालने वाली) के तहत चलेगा। इनमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।

Kangana Ranaut sedition charges: कंगना रनौत के खिलाफ कार्यवाही का इतिहास
  • शुरू में निचली अदालत ने 6 मई 2025 को याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि सरकारी अनुमति का हवाला दिया गया।
  • इसके खिलाफ रिवीजन याचिका दायर की गई। 10 नवंबर 2025 को दोनों पक्षों की बहस हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया।
  • 12 नवंबर को स्पेशल जज लोकेश कुमार ने रिवीजन स्वीकार कर निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले आदेश बिना पूरी सुनवाई के पारित हुआ था।
  • कंगना को अब तक 6 समन जारी हो चुके हैं, लेकिन वे कभी पेश नहीं हुईं। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट की वकील अनुसुइया चौधरी ने पैरवी की।
  • अगली सुनवाई 29 नवंबर 2025 को निचली अदालत में होगी। कोर्ट ने कहा कि Kangana Ranaut को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ सकता।
  • अधिवक्ता रामशंकर शर्मा ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा और कंगना को सजा होगी।

यह मामला कंगना के विवादित बयानों की लंबी श्रृंखला का हिस्सा है, जो अक्सर किसान आंदोलन, खालिस्तानी और आजादी पर केंद्रित रहते हैं।

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