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क्या फेसबुक और ट्विटर आज भारत में हो जाएंगे बैन ? आईटी की डेडलाइन हुई खत्म

मई 26, 2021 | by

Will Facebook and Twitter be banned in India today? IT’s deadline is over

सुचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ( फेसबुक ,ट्वीटर ,व्हाट्सएप और गूगल आदि) को केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए 26 मई 2021 तक का समय दिया था । आईटी मंत्रालय द्वारा दी गई डेडलाइन आज खत्म हो रही है । क्या सोशल मीडिया प्लेटफार्म अब भारत में बंद हो जाएंगे ?

फेसबुक ,ट्विटर,गूगल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रतिबंध की अटकलों के बीच इस कंपनियों ने मंत्रालय को जवाब दिया है । कुछ कंपनियों ने कहा कि वे नए नियमों को लागु करने पर काम कर रहे हैं ।

बता दें ,25 फरवरी 2021 केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नए नियमों को लागु करने के बारे में अधिसूचित किया था । नए नियमों को लागु करने के लिए तीन महीने का समय दिया था , जो 25 मई 2021 को खत्म हो गया है ।इस समयसीमा को और बढ़ाया भी नहीं जा सकता । केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर सोशल मीडिया कंपनियों उन्हें लागु करने में असफल रहती हैं तो उन्हें क़ानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है ।

जानिए क्या बोली कंपनियां ?

फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी परिचालन प्रक्रियाओं को लागु करने लिए काम कर रही है । इसका उद्देश्य सुचना एवं प्रौद्योगिकी के नए नियमों का पालन करना है । दिग्गज कंपनी ने कहा कि कुछ मुद्दों पर स्पष्टता को लेकर लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं । बता दें ,फेसबुक के पास वीडियो और फोटो साझा करने वाला प्लेटफार्म इंस्टाग्राम भी है ।

वर्ल्ड की बड़ी सोशल मीडिया कंपनी गूगल ने कहा है कि कंपनी ने अवैध और अश्लील सामग्री से निपटने और परिचालन वाली जगह पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिए कदम उठाए हैं ।

फेसबुक और गूगल ने मंगलवार तक अनुपालन के नए नियमों को पूरा करने के बारे में कई चीजें स्पष्ट नहीं की हैं । वहीँ, नए नियमों को लेकर ट्विटर ने कोई आधिकारिक टिपण्णी नहीं की है ।

जानें ,क्या हैं नए नियम ?

    • सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा मार्क किए गए किसी भी कंटेंट को उनके अधिकारीयों द्वारा 36 घंटे के अंदर अपने प्लेटफार्म सी हटाना होगा ।
    • हर कंपनी के एक अधिकारी को भारत में एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की देखरेख करनी होगी ।
    • शिकायत निवारण के साथ एक मासिक रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी ।
    • यदि किसी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई ऐसा कंटेंट प्रसारित हो रहा है ,जिससे भारत की संप्रभुता को कमजोर करता है तो संबधित कंपनी को संदेश से पहले उस सूत्र की पहचान करनी होगी ।
    • विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों के मुख्यालय भारत में नहीं हैं । ऐसे में इन कंपनियों को एक मुख्य शिकायत अधीकारी ,एक नोडल अफसर और रेजिडेंट ग्रीवियंस अफसर नियुक्त करना होगा ।

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