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ED के छठे समन को भी अरविंद केजरीवाल ने दिखाया ठेंगा, कहा-कोर्ट के फैसले का इंतजार करे

Kejriwal Defies: दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने अरविंद केजरीवाल को छठा समन भेज कर आज पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल पांच समन भेजे हैं। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली सीएम ने समन को गैर क़ानूनी बताते हुए कहा कि ईडी बार बार समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छठी बार भी प्रवर्तन निदेशालय के समन को ठेंगा दिखा चुके हैं। दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले को लेकर ईडी जांच कर रही है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ  के लिए छठा समन भेज कर आज सोमवार को पेश होने के लिए कहा था। आम आदमी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को गैर क़ानूनी बताते हुए कहा कि मामला कोर्ट में है और ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बता दें, यह छठी बार है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए।

गौरतलब है, दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। इसी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेताओं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है।

Kejriwal Defies: केजरीवाल को ईडी के समन

  1. पहला समन : 2 नवंबर 2023
  2. दूसरा समन : 21 दिसंबर 2023
  3. तीसरा समन : 3 जनवरी 2024
  4. चौथा समन : 17 जनवरी 2024
  5. पांचवां समन : 2 फरवरी 2024
  6. छठा समन :  14 फरवरी 2024

अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत

इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने ईडी की तरफ से दर्ज शिकायत की सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल राहत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए 16 मार्च तक का समय दिया है। कोर्ट की दी गई अपनी शिकायत में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि अब तक भेजे गए समन को अरविंद केजरीवाल नजरअंदाज कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल ने कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना चाहते हैं, फिल्हाल दिल्ली विधान सभा का बजट सत्र जारी है। यह मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा। ऐसे में वह अदालत में पेश होने में असमर्थ हैं। अदालत ने केजरीवाल की दलील को स्वीकार करते हुए उन्हें 16 मार्च 2024 को सुबह 10:15 पेश होने का आदेश दिया है।

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